विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियाेजन के अनुसार जुलाई 2022 में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियुक्त हरिओम प्रजापति निवासी थाना अमानपुर, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अभियोग चला। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी व विशेष लोक अभियोजक पोक्सो केएस राणा ने पैरवी की। अभियुक्त जेल में बंद था।




