युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास, दुकान के किराये को लेकर हुआ था विवाद, मां बोली पांच साल बाद मिला न्याय

न्यायालय

युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा मिली है। ऊधम सिंह नगर जिले के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। रुद्रपुर निवासी रानी देवी ने पुलिस में तहरीर देकर कहा था कि उसके बेटे मिथुन कुमार ने धर्मपुर निवासी पवन कुमार से दुकान का किराया लेना था। किराये को लेकर तकादा करने पर 28 सितंबर 2019 को पवन कुमार ने मिथुन से हाथापाई की। मिथुन जान बचाकर घर पहुंचा।
हमलावर पवन उनके घर आ गया और लोहे की राड से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उसका पुत्र मिथुन लहूलुहान हो गया। सात जनवरी 2020 को उपचार के दौरान मिथुन की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाते हुए आरोपित पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी अनिल सिंह ने अदालत के सामने 16 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने पैरवी की। फैसला सुनाने के बाद मृतक की मां ने कहा कि उसके बेटे को पांच वर्ष बाद न्याय मिला है।

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