अभी बरकरार है छात्र संघ चुनाव की संभावना, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

न्यायालय

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में बुधवार को चमोली निवासी किशन सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट व यूजीसी की नियमावली में साफ कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक शैक्षणिक कलैंडर होगा, उसी के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित होंगे। प्रवेश प्रकिया होने के आठ सप्ताह में छात्रसंघ चुनाव होंगे। पूर्व में राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया था। अब देखना है कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब आता है।

ये भी पढ़ें: रात में जब सब सोते हैं माफिया चीरते हैं लधिया का सीना

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *