जिम्मेदारों ने नहीं सुनी, High court ने पेयजल सचिव को किया तलब, जानें मामला

न्यायालय

किसी काम को करने नियुक्त अधिकारी जब लापरवाह हो जाते हैं और शिकायत सुनने वाले अफसर जनसमस्याओं को अनदेखा करने लगते हैं तो मामला न्यायालय की चौखट तक पहुंचता है। ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने पेयजल सचिव को तलब किया है। मामला उत्तरकाशी जिले के बड़कोट क्षेत्र का है।
पेयजल समस्या के समाधान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने कहा मामला गंभीर है। सचिव पेयजल से 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बड़कोट में  पानी की समस्या है। क्षेत्रवासी पिछले छह जून से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 500 मीटर दूर नदी है लेकिन ग्रामीण टैंकरों से पानी की व्यवस्था करने को विवश हैं। जिला प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा। मंत्री और मुख्यमंत्री तक समस्या पहुंचने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना चाहते हैं।

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