विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। प्रकरण पांच वर्ष से पुराना है।
अभियोजन के अनुसार 11 अगस्त 2019 को चंपावत कोतवाली पुलिस ने बनलेख के पास चेकिंग के दौरान पैदल आ रहे सलीम निवासी नई बस्ती, मोती मस्जिद के पास नवाबगंज, बरेली के पास से 430 ग्राम चरस बरामद की। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली में एनडीपीएस के तहत प्राथमिकी हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी व एडीजीसी केएस राणा ने पैरवी की।





