विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मिली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले दूसरे अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है।
अगस्त 2021 का यह प्रकरण टनकपुर का है। तब टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रहने वाली विक्षिप्त महिला का यौन शोषण करने का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा था। तत्कालीन एसडीएम ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस की जांच में मामला सही पाया गया। पुलिस ने सूखीढांग निवासी दिनेश चौड़ाकोटी पर विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म करने का प्रकरण पंजीकृत किया। वीडियो को टनकपुर निवासी अजय टम्टा ने प्रसारित किया था। साक्ष्यों व गवाहों को ध्यान में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की। अर्थदंड न चुकाने पर दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।





