विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत की कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते एक वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन के अनुसार पांच वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त 36 वर्षीय लखविंदर सिंह उर्फ लक्की निवासी ग्राम सिद्दा नवदिया, नानकमत्ता, जिला ऊधम सिंह नगर को 15.30 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था। बनबसा में नेपाल सीमा क्षेत्र के ग्राम देवीपुरा मझगांव में सानिया नाला पुलिया पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद प्रकरण विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चला। दोनों पक्षों की दलील सुनने और साक्ष के आधार पर अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।





