विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए पांच व तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार अप्रैल 2018 में पुलिस ने खटीमा निवासी अभियुक्त मो. तौफिक से 550 ग्राम व मो. तारीक के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद की थी। चंपावत कोतवाली में प्राथमिकी होने के बाद मामला न्यायालय में चला। छह गवाह व 25 साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद अपराध सिद्ध हुई। जिसके आधार पर अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने अभियुक्त तौफिक को पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। अभियुक्त तारीक को तीन वर्ष की जेल व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा।




