टैक्सी में चरस ले जाते तस्करों को नौ व आठ वर्ष की जेल, एक चंपावत दूसरा खटीमा निवासी

न्यायालय

विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए नौ व आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला छह वर्ष पुराना है।
टनकपुर थाना पुलिस ने अप्रैल 2019 में ककराली गेट पर कार सवार यात्रियों की चेकिंग के दौरान टनकपुर के छीनीगोठ निवासी गोपाल राम से 900 ग्राम व इस्लाम नगर खटीमा निवासी अहमद उमर से 810 ग्राम चरस बरामद की थी। टैक्सी वाहन को गोपाल राम चला रहा था। टनकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी होने के बाद प्रकरण जिला न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए छह गवाह व 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। गोपाल राम को नौ वर्ष व अहमद उमर को आठ वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा मिली। गोपाल पूर्व में दो वर्ष व उमर चार माह जेल में रहा है। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी व तनुजा वर्मा ने पैरवी की।

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