नाबालिग से मंदिर से शादी कर उसे 20 दिनों तक साथ रखकर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को 20 वर्ष की सजा मिली है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
कोर्ट ने नाबालिग के बयान को नकारा
सितंबर 2021 के प्रकरण में कोर्ट ने शादी व शारीरिक संबंध के लिए नाबालिग की सहमति को यह कहते हुए नहीं माना कि अवयस्क होने से उसकी सहमति तत्वहीन है। वादिनी ने टनकपुर थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी। किशोरी के अपहरण के आरोप में पुलिस ने अमित कुमार निवासी गांव अरनैया, पोस्ट व थाना बिलसंडा, जिला पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया। बाद में अपहरण, शादी कर अवैध संबंध के लिए प्रेरित करने समेत पोक्सो की धाराएं जुड़ी।
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16 वर्ष आठ माह भी नागालिग की उम्र
अभियोजन के अनुसार कोर्ट में पीड़िता ने खुद की मर्जी से अभियुक्त के साथ जाने, शादी करने व संबंध बनाने की बात कही। स्कूली प्रमाणपत्र से सिद्ध हुआ अभियुक्त के साथ 20 दिन रहने की अवधि में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष, आठ माह थी। अभियुक्त ने प्यार की बात नहीं कही, लेकिन पीड़िता के खुद साथ आने की बात कही। अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा अभियुक्त पीड़िता या अपने माता-पिता से बात कर उसे घर पहुंचा सकता था। बहरहाल कोर्ट में अपहरण सिद्ध नहीं हुआ।
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आठ गवाह, 26 साक्ष्यों को बनाया आधार
अभियोजन अधिवक्ता केएस राणा व तनुजा वर्मा के अनुसार विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो व आइपीसी की धारा 366 में दोषी ठहराया। अभियुक्त पूर्व में 14 माह जेल में रहा था। 26 वर्षीय अभियुक्त ट्रैक्टर ट्राली चलाता था। जहां उसने किशोरी से नजदीकी बनाई। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।





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