नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी निवासी पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश सुनाया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवीद्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित करते हुए रावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है।
हल्द्वानी निवासी नवीन आर्य ने आठ नवंबर को रावत के विरुद्ध तहरीर दी थी। जिसके आधार पर हल्द्वानी कोतवाली में हरीश रावत के विरुद्ध एससी-एसटी समेत बीएनएस की अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। रावत ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रावत का आरोप है कि नवीन आर्य ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। नवीन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में आठ साल की बच्ची के अपहरण मामले में नामजद है।





