छह हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, लड़की छेड़ने पर हुआ था विवाद

न्यायालय

धारदार हथियारों से युवक की हत्या करने वाले छह अभियुक्तों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुाई है। ग्राम धीमरी ब्लाक दिनेशपुर ऊधम सिंह नगर निवासी जयराम ने तहरीर देकर कहा था कि 21 अप्रैल 2019 की रात उनके घर पर विवाह समारोह था। कार्यक्रम में दौरान धीमरी ब्लाक निवासी विजय ने एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसे लेकर विवाद हो गया था। बाद में दोनों पक्षों में रिश्तेदारी होने के कारण आपसी राजीनामा हो गया था।

इसी रंजिश के कारण 29 अप्रैल की शाम विजय अपने रिश्तेदार अशोक कुमार, जय सिंह, राम सिंह, राधेश्याम और रिंकू के साथ धारदार हथियार लेकर उनके घर आ गया। उन्होंने परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। साथ ही उनके पुत्र गोकुल के सिर पर पाटल और तलवार से वार कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल गोकुल की कुछ दिन बाद मौत हो गई। पुलिस ने छह आरोपितों पर हत्या की प्राथमिकी पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया था। मामले में 15 गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विजय, अशोक कुमार, जय सिंह, राम सिंह, राधेश्याम और रिंकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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