नैनीताल हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य मामलों में पारित आदेश का अनुपालन न करने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव से जवाब दाखिल करने को कहते हुए सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि नियत की है।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें हाई कोर्ट ने 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने, उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने के आदेश पारित किए थे। आदेश के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा था। राज्य सरकार ने आदेश का आज।तक अनुपालन नहीं किया है।





