नैनीताल हाई कोर्ट ने शहरी विकास सचिव और डीएम अल्मोड़ा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को 30 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले जवाब देना होगा।
सोमवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई की। विधायक की ओर से कहा गया था कि अल्मोड़ा के एनटीडी से धार की तूणी तक सड़क मरम्मत व चौड़ीकरण कार्य किया जाना है। सड़क के आसपास कई स्कूल हैं। सड़क खराब व संकरी होने से स्कूली बच्चे चोटिल होते रहे हैं। सड़क पर जाम भी रहता है।
छह माह पहले मांगी थी रिपोर्ट
जून 2024 में कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इसकी जांच कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने जवाब पेश नहीं किया। पूर्व आदेश का पालन न करने पर विधायक ने नगरपालिका अल्मोड़ा, डीएम अल्मोड़ा व सचिव शहरी विकास के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की।
नगरपालिका ने भेजा था प्रस्ताव
सुनवाई में नगरपालिका की ओर से बताया गया कि पालिका ने सड़क मरम्मत के लिए सचिव शहरी विकास व डीएम अल्मोड़ा को 74.48 लाख का बजट स्वीकृत कराने का अनुमोदन भेजा। बजट नहीं मिला है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सचिव शहरी विकास व डीएम अल्मोड़ा को अवमानना का दोषी पाते हुए जवाब मांगा है।





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