नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा आगजनी मामले में मुख्य साजिशकर्ता व मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका रद कर दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। हालांकि कुछ मामलों में न्यायालय ने अब्दुल मलिक को राहत दी है।
मलिक के विरुद्ध दंगा करवाने पर चार मुकदमे हैं। जिसमें कूटरचित, झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि हड़पने का आरोप है। नजूल भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग कराकर अवैध निर्माण का भी मामला है। राज्य सरकार की तरफ से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत जमीन कब्जाने से ही हुई थी। प्रशासन अवैध अतिक्रमण को हटाने गया तो उनके ऊपर पथराव किया गया। बाद में दंगा भड़का। थाना फूंक दिया गया। कई लोगों की जान तक चली गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुकदमे का संबंध दंगे से नहीं है। कोर्ट ने कुछ मामलों में राहत दी लेकिन आगजनी मामले में जमानत रद कर दी।




