हॉस्टल के छात्रों से कुकर्म करने वाले विद्यालय प्रबंधक को 20 वर्ष की जेल, नौ साल में आया फैसला

न्यायालय

विद्यार्थियों से कुकर्म करने वाले विद्यायल प्रबंधक को 20 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा मिली है। ऊधम सिंह नगर जिले का यह प्रकरण नौ वर्ष पुराना है।
विशेष लोक अभियोजक विपुल पांडेय ने बताया कि जुलाई 2015 में अभिभावक संघ ने थाना पुलभट्टा में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि स्कूल प्रबंधक ग्रीन फील्ड कालोनी फरीदाबाद हरियाणा निवासी गोल्डी राजीव संथोजी हास्टल में रहने वाले बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता है। उनसे विद्यार्थियों से शारीरिक संबंध बनाने की कई बार कोशिश की। अभिभावकों की ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं होने से मामले की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी और एसडीएम रुद्रपुर की ओर से की गई। जिसमें पीड़ित बच्चों ने स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाए। इस पर तत्कालीन सितारगंज सीओ ने मामले की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने स्कूल प्रबंधक गोल्डी राजीव संथोजी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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