न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए एक माह के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली है। अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त के पास 2.04 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। अभियोजन के अनुसार सितंबर 2021 में टनकपुर पुलिस ने पीलीभीत चुंगी के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त आशीष उपाध्याय निवासी ग्राम फोर्ती, थाना लोहाघाट निवासी से स्मैक मिली। टनकपुर थाने में प्राथमिकी होने के बाद मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला। जहां आरा अंसारी की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता गुणानंद थ्वाल ने पैरवी की।





