एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ जमानत दे दी कि ‘लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वह ही इस कथित वारदात की जिम्मेदार है।’ पीड़िता का कहना है कि वह आरोपित निश्चल चंदक से दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में मिली थी। वह नशे में थी और निश्चल ने इसका फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि आरोपित का कहना है कि दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने थे।
मामला गौतम बुद्ध नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत दर्ज है। आरोपित को 11 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था। नोएडा स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली पीड़िता तीन सहेलियों के साथ दिल्ली स्थित बार में गई थी। उसका कहना है कि वहां उसे कुछ परिचित मिले, जिनमें आरोपित निश्चल भी था। शराब पीने के बाद वह नशे में थी और आरोपित उसके करीब आता जा रहा था। आधी रात तीन बजे तक बार में उससे साथ रहा निश्चल उसे साथ चलने के लिए कह रहा था।
युवती को आराम की जरूरत थी: आरोपित
पीड़िता के अनुसार, आरोपित के बार-बार कहने पर वह ‘आराम’ करने के लिए उसके साथ चली गई। जमानत अर्जी में आरोपित की ओर से कहा गया कि पीड़िता को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। छात्रा का आरोप है कि आरोपित रास्ते में आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था और अपने फ्लैट पर ले जाने के बाद आरोपित ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।




