विशेष सत्र न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पूर्व में जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। अभियुक्त पूर्व में 27 दिन जेल में रहा है। लोहाघाट के पाटन पाटनी निवासी 23 वर्षीय विनीत जोशी को अक्टूबर 2020 में बनबसा में 12.20 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था।
बनबसा थाने में प्राथमिकी होने के बाद मामला न्यायालय में चला। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त से जगपुड़ा पुल के पास चेकिंग के दौरान स्मैक मिली थी। स्मैक को खटीमा क्षेत्र से लाने की बात कही। साक्ष्यों के आधार पर अनुज कुमार संगल को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अर्थदंड न चुकाने पर 20 दिन का कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी व तनुजा वर्मा ने पैरवी की।




