नेपाल से चरस खरीदकर भारत लाते हुए पकड़े गए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मिली है। अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दो किलो चरस तस्करी मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया।
प्रकरण नवंबर 2022 का है। बनबसा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने नेपाल सीमा पार कर भारत आ रहे अभियुक्त प्रेम कुमार निवासी वार्ड तीन इनफील्ड लाइन, विकास नगर, देहरादून से दो किलो चरस बरामद की थी। अभियुक्त के विरुद्ध बनबसा थाने में प्राथमिकी होने के बाद मामला विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट में चला। साक्ष्यों व गवाहाें को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।





