नाबालिग बेटी के साथ गंदी हरकत करने वाले पिता को कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता के अनुसार ऊधम सिंह नगर जिले के कुंडा थाने में एक महिला ने जुलाई 2022 में तहरीर देकर कहा कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल के लिए निकली थी। बाद में देखा पुत्री की साइकिल और स्कूल बैग दरवाजे के बाहर पड़ा था। घर के आगे बंधी भैंस भी नहीं थी। वह पुत्री व भैंस को ढूंढने जंगल पहुंच गई। पुत्री को आवाज लगाने लगी तो वह नग्न अवस्था में रोते हुए मिली। पीछे पति भी आ गया। पुत्री ने रोते हुए बताया कि पिता उसे भैंस चराने की बात कहकर जंगल लाए और कपड़े उतारकर गंदी हरकत की। विरोध करने पर तमंचा दिखाकर धमकी दी।
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छह गवाह से साबित किया अपराध
पुलिस ने अभियुक्त शेर मोहम्मद को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। मामला पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध किया। शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।




