चरस तस्करी के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। एक अभियुक्त को 20 वर्ष व दूसरे को 15 वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा मिली है। दोनों से 11.5 किलो चरस बरामद हुई थी।
अभियोजन के अनुसार 16 सितंबर 2020 को पुलिस ने वालिक देवीधुरा के पास चेकिंग के दौरान जयदत्त मेलकानी से सात किलो व खष्टी दत्त मेलकानी से 4.5 किलो चरस बरामद की थी। दोनों अभियुक्त ग्राम पतलिया, तहसील धारी, जिला नैनीताल के रहने वाले हैं। दोनों के विरुद्ध पाटी थाने में प्राथमिकी हुई। साक्ष्यों व गवाहों को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त जय दत्त 20 वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खष्टी दत्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को क्रमश: दो व एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।





