जेब में एक ग्राम स्मैक मिलने की सजा क्या हो सकती है इस बात का अंदाजा चंपावत न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के फैसले से हो सकता है। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पूर्व में जेल में बिताई अवधि व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। टनकपुर वर्मा लाइन निवासी अभियुक्त नितिन कुमार रस्तोगी को फरवरी 2021 में मनिहारगोठ के पास एक ग्राम स्कैम के साथ पकड़ा गया था।
अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह व 15 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिसे आधार बनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अभियुक्त पूर्व में पांच दिन में जेल में रहा था। न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता गुणानंद थ्वाल ने पैरवी की।






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