बिहार के पूर्व एमएलसी टुन्नाजी पांडे के विरुद्ध चंपावत में गैर जमानती वारंट, सड़क निर्माण के 20 लाख रुपये मारने का मामला

न्यायालय

सिविल जज सीनियर डिवीजन चंपावत की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) टुन्नाजी पांडे के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। अभियुक्त 2019 से अब तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ है। इसे देखते हुए कोर्ट ने चंपावत एसपी व बिहार के सिवान जिले के एसएसपी को अभियुक्त की गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
बिहार के सिवान जिला निराला नगर निवासी टुन्नाजी पांडे मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन कंपनी का निदेशक है। कंपनी ने 2018 में अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण कराया। कंपनी ने चंपावत जिले के धन सिंह को सड़क निर्माण का कार्य दिया। काम पूरा होने के बाद वादी ने धन सिंह को नवंबर 2018 में 10-10 लाख रुपये के दो चेक दिए। दोनों चेक बाउंस हो गए। 2019 में धन सिंह ने 138 एनआइ अधिनियम के तहत कोर्ट में वाद दायर किया। वादी के अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि पूर्व एमएलसी वर्ष 2019 से कोर्ट में उपस्थित होने से बचते रहे हैं। सिविल जज रश्मि गोयल की कोर्ट ने टुन्नाजी पांडे के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। टुन्नाजी के भाई बच्चा पांडे के विरुद्ध जुलाई 2023 में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। बच्चा पांडे दरौली कंस्ट्रक्शन का प्राधिकृत हस्ताक्षरी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बच्चा पांडे की गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया था।

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