निकाय चुनाव: सीएम पुष्कर धामी ने ओबीसी आरक्षण नियमावली को किया मंजूर

राजनीति

उत्तराखंड में 102 नगर निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। नियमावली के अनुसार ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है।

जनसंख्या के आधार पर आरक्षण
उत्तराखंड में 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था। इस बार निकायों में ओबीसी आबादी के आधार पर सीटों का आरक्षण तय होना है। दिसंबर दूसरे सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश मंजूर होने के बाद गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर निगम नियमावली 2024 को मंजूरी दी।

आरक्षण पर आपत्ति मांगेंगे डीएम
नियमावली के लागू होने के बाद सभी निकायों में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर सभासद, पार्षदों के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा। नियमावली के अनुसार अब शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। डीएम के स्तर पर आरक्षण लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर सुझाव/आपत्तियां मांगी जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद डीएम, शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे।

जनवरी अंत तक चुनाव संभव
जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। सब कुछ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो अगले वर्ष जनवरी समाप्ति तक चुनाव हो सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल चुनाव न कराने की भी आवाज उठ रही है। पिथौरागढ़ के निवर्तमान सभासदों का कहना है अभी ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में चुनाव होता है तो मतदान प्रतिशत गिरेगा।

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *