हाईकोर्ट की टिप्पणी: हर साल भर्ती होने पर नहीं बढ़ानी पड़ती आयुसीमा, पुलिस भर्ती प्रकरण

न्यायालय

प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती पर नैनीताल हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर साल भर्ती हो रही होती तो आवेदक आयुसीमा बढ़ाने की मांग नहीं करते। प्रदेश में करीब दो हजार पदों के लिए हो रही पुलिस भर्ती की आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले सुनवाई की। अंतिम सुनवाई को 19 जुलाई की तिथि नियत की है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना मंतव्य लिखित रूप में शपथपत्र के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें भर्ती होने के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। राज्य सरकार हर साल भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं करती, अगर हर साल विज्ञप्ति जारी होती तो अभ्यर्थी उसमें निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन करते, भर्ती के लिए सरकार चार पांच साल में एक बार विज्ञप्ति जारी करती है। इस अवधि में योग्य युवक आयु से बाहर हो जाते है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय पर भर्ती नहीं होने से शिक्षित युवाओं का मनोबल गिर रहा है और वह अन्य गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएससी, आइआरबी के पदों के लिए 20 अक्टूबर 2024 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। चयन प्रक्रिया में गतिमान है। पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित है। युवा इसमें छूट चाहते हैं।

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