नैनीताल में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एसएसपी नैनीताल पीएन मीणा प्रकरण की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। मंगलवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एसएसपी तीन महीने के भीतर मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेंगे।
आरोपित मोहम्मद उस्मान के मकान को पालिका की ओर से दिए गए ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देती याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई की। याचिका को उस्मान की पत्नी हुस्न बेगम ने दायर किया है। इस दौरान पालिका की ओर से शपथपत्र देकर बताया गया कि ध्वस्तीकरण नोटिस वापस ले लिया गया है।खंडपीठ ने कहा कि इसमें शामिल मुद्दों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एसएसपी स्वयं जांच की निगरानी करेंगे। पुलिस की ओर से बताया गया कि पीड़िता अनुसूचित जाति की है, इसलिए मामले में एससी-एसटी की धारा जोड़ी गई है। अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।
