260 ग्राम स्मैक की कीमत: डेढ़ लाख जुर्माना, 12 साल जेल

न्यायालय

विशेष सत्र न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के मामले में अभियुक्त चमकौर सिंह को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। फरवरी 2023 के मामले में अभियुक्त के पास से 260 ग्राम स्कैम बरामद हुई थी।
पुलिस व एसओजी की टीम ने बनबसा में हुड्डी नदी के पास मैदान में पीठ पर बैग लटकाए युवक से स्मैक बरामद की थी। पुलिस का कहना था कि कुछ युवक रात नौ बजे के समय मैदान के बीच खड़े थे। पुलिस को आते देख सभी इधर-उधर भागने लगे। तभी पुलिस ने कार्रवाई की। 30 वर्षीय चमकौर सिंह उर्फ चमकी, निवासी ग्राम विडौरा मझोला, थाना नानकमत्ता के पास से स्मैक मिलने के बाद एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक तनुजा जोशी व जिला शासकीय अधिवक्ता वीडी जोशी ने छह गवाह व 33 साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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