
नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून जिले की हरबर्टपुर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी यामिनी रोहिला को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की है। मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
एक शिकायत के बाद चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी का ओबीसी श्रेणी बताने वाला जाति प्रमाण पत्र संदेहास्पद बताकर नामांकन निरस्त कर दिया था। यामिनी ने आरओ के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। यामिनी फिर सफल बेंच में गईं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए यामिनी को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे कांग्रेस को राहत मिली है।





